Wednesday, February 8, 2012

MP Police: हाईकोर्ट का मध्यप्रदेश के डीजीपी को नोटिस, एसपी नरसिंहपुर से भी होगा जवाब तलब..

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुशील हरकौली व जस्टिस तरुण कुमार कौशल की युगलपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन, गृहसचिव, पुलिस महानिदेशक भोपाल व एसपी नरिसिंहपुर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी गई है। बुधवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी श्रीमती हिम्मोबाई का पक्ष अधिवक्ता डीसी गोलंदाज ने रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदिका के पति पूरनलाल चौधरी का अपहरण हो गया है जिसकी शिकायत के बावजूद पुलिस महज गुमशुदगी का मामला दर्ज करके हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई है। आवेदिका की ओर से तर्क दिया गया कि उसके पति का 2 जनवरी की रात कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। इस दौरान जातिसूचक गालियों से अपमानित किया गया था। उसी के बाद 6 जनवरी को अचानक पति लापता हो गए। इससे उन्हीं झगड़ा करने वालों पर अपहरण का संदेह है लेकिन पुलिस इस दिशा में अनुसंधान को गति नहीं दे रही है। बावजूद इसके कि अजाक्स थाने में पूर्व घटना की शिकायत के बाद विधिवत जांच भी हुई थी।

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