Friday, January 13, 2012

MP Police: Gwaliar: अपने ही पुलिस इंस्पेक्टर को ढूंढ नहीं रही मप्र पुलिस, अब हाईकोर्ट ने लगाई फटकार...

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के गृह विभाग, चंबल रेंज पुलिस, और धौलपुर देहात थाने के टीआई को आदेश दिया है कि वह विदिशा में पदस्थ भोपाल निवासी लापता एसआई नरेंद्र सिंह बैस को खोजकर दो सप्ताह में न्यायालय के समक्ष पेश करें। न्यायमूर्ति एसके गंगेले और न्यायमूर्ति गिर्राज दास सक्सेना की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की गई है।
लापता एसआई की बेटी नेहा बेस की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेवियस कॉरपस) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और आईजी चंबल रेंज डा. एस डब्ल्यू नकवी और धौलपुर देहात थाना टीआई से जबाव तलब किया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एसआई की खोज के लिए विशेष अभियान चलाने और प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि अगस्त माह में आगरा से वाहन चोर को पकड़कर लाते समय ट्रक चंबल पुल से नदी में गिर जाने के बाद से एसआई नरेंद्रसिंह बैस गायब हैं।

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