Sunday, December 11, 2011

Mumbai Police: गुजरात के आईपीएस अधिकारी की सास का मामला, इलाज में लापरवाही के चलते डॉक्टर गिरफ्तार..

गुजरात में तैनात आईपीएस अधिकारी प्रेमचंद ठाकुर की सास मिनाक्षी नरसिम्मा मूर्ति (65) की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत होने के मामले में बोरीवली पुलिस ने डॉ. प्रदीप व्यास को गिरफ्तार किया है। लापरवाही बरतने और गलत इलाज करने के आरोप में गिरफ्तार डॉ. व्यास को स्थानीय बोरीवली कोर्ट ने 13 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। शिकायत किसी और के खिलाफ, गिरफ्तारी डॉक्टर की : वकील राजीव देसाई और अशोक राजपूत ने बताया कि आईपीएस अधिकारी ठाकुर की सास की मौत के मामले का मजेदार पहलू यह है कि मृतक मिनाक्षी की बेटी व उनकी मुवक्किल हेमलता प्रेमचंद ठाकुर (48) ने 6 मई 2011 को बोरीवली (प.) स्थित राज ज्योति क्लीनिक में अपनी मां की संदिग्ध मौत होने के बाद शिकायत अपने भाई रवि मूर्ति और भाभी गितांजलि मूर्ति के खिलाफ दर्ज कराई थी। बोरीवली पुलिस ने एफआईआर नंबर 239/11 दर्ज कर जब इस मामले की जांच शुरू की, तो मृतक मिनाक्षी का इलाज करने वाले डॉ. व्यास का भंडाफूट गया।
डॉ. व्यास ने मिनाक्षी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया था। मगर शंका होने के कारण शिकायतकर्ता हेमलता ने जे.जे. अस्पताल के डॉक्टरों की टीम से इस मामले में राय मांगे जाने का निवेदन पुलिस से किया। बता दें कि जे.जे. अस्पताल के डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट बोरीवली पुलिस को १ दिसंबर को मिली। जिसमें मौत का कारण निमोनिया बताया गया है और यह भी कहा गया है कि यदि डॉ. व्यास ने सही ढंग से इलाज किया होता, तो मिनाक्षी मूर्ति को बचाया जा सकता है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चला कि डॉ. व्यास ने मिनाक्षी का एन्जोप्लास्टी किये जाने और हार्ट में स्टैंट लगाने का जो दावा किया था। वह भी गलत था। जिसकी वजह से बोरीवली पुलिस ने डॉ. व्यास को गिरफ्तार कर लिया है। मगर रवि मूर्ति और उनकी पत्नी गितांजलि के विदेश में होने की वजह से पुलिस ने उन्हें फरार बताया है। हाईकोर्ट ने खारिज की डॉ. व्यास की दलील : शिकायतकर्ता के वकील अशोक राजपूत ने बताया कि डॉ. व्यास ने अपनी गिरफ्तारी को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और जमानत की मांग की थी। परंतु 8 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। इसी तरह मृतक महिला मिनाक्षी के बेटे रवि और बहू गितांजलि ने खुद के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किये गये एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पर अदालत ने 7 दिसंबर को उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया। बता दें कि डॉ. व्यास की गिरफ्तारी का मामला अपने आप में कुछ अलग ही है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर किसी मरिज की मौत का कोई कारण अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं और पुलिस उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है। मगर जब आईपीएस अधिकारी ठाकुर की पत्नी हेमलता जैसी कोई महिला मामले की तहत में जाती है, तो सच्चई उजागर होती है।

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