Thursday, October 20, 2011

Mumbai Police: बांबे हाईकोर्ट का पुलिस को निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रुख अपनाने का आदेश, डिस्कोथेक नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी होटलों के खिलाफ समान कार्रवाई करें..

मुंबई॥ पुलिस को निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण रुख अपनाने का आदेश देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा और जुहू के डीसीपी से कहा है कि वे डिस्कोथेक के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी होटलों के खिलाफ कार्रवाई करें।
जस्टिस पी.बी. मजूमदार और जस्टिर्स आर.एम. सावंत की खंडपीठ ने होटल सी प्रिंसेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। डीसीपी ने इस होटल को उसके परिसर में डिस्कोथेक चलाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसे होटल ने कोर्ट में चुनाती दी थी। पुलिस को 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

No comments:

Post a Comment