Wednesday, October 12, 2011

MP Police: चिंटू की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने जबलपुर एसपी कहा, जो कानून कहता है वैसी ही हो कार्रवाई...

जबलपुर. हाईकोर्ट ने जबलपुर एसपी को कहा है कि वो छात्र नेता चिंटू त्रिपाठी की कथित हत्या से संबंधित मामले की विधि अनुसार कार्रवाई करें। मामला पुलिस वालों द्वारा चिंटू को रेल की पटरियों पर दौड़ाने और फिर इंजन से टकराने से हुई मौत के बाद दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किये जाने से संबंधित है। जस्टिस आरएस झा ने चिंटू की मां की याचिका का निराकरण करते हुए यह निर्देश दिये।
गढ़ा के रामनगर इलाके में रहने वाली मीना त्रिपाठी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उनका पुत्र चिंटू छात्र कांग्रेस का पदाधिकारी था। याचिका में आरोप था कि 2 सितंबर 2010 को उनके पुत्र चिंटू को झूठे केस में फंसाने के उद्देश्य से कुछ पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लेने की कोशिश की। चिंटू अपने आप को बचाने के लिए भागा, जबकि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उसके पीछे भाग रहे थे। अपने आप को पुलिस वालों से बचाने में लगा चिंटू जनता एक्सप्रेस के इंजन से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आवेदक का आरोप है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चिंटू को गिरफ्तार करने गए पुलिस वालों के नाम भलिभांति मालूम हैं, इसके बाद भी एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई और अभी तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो अवैधानिक है। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष तिवारी ने अदालत को बताया कि पुलिस को अपने ही मोहकमे के लोगों को बचाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सभी लोगों के लिए एक जैसा है, लिहाजा दोषियों के खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि चूंकि मामला पुलिस के पास विचाराधीन है, इसलिए बेहतर होगा कि आवेदक अपनी व्यथा के बारे में एसपी को शिकायत करें। फिर एसपी विधि अनुसार कार्रवाई करें

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