Wednesday, October 12, 2011

Gujrat Police: गुजरात के निलंबित पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर तक आदेश सुरक्षित..

अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने राज्य के निलंबित पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर तक आज आदेश सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.के.व्यास ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार तक निर्णय सुरक्षित रख लिया।
भट्ट के समर्थन में उतरे गुजरात पुलिस अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1988 बैच के अधिकारी श्री भट्ट को यहां 30 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उनके सहयोगी कांस्टेबल के.डी.पंत ने शिकायत की थी कि पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित एक हलफनामे पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए थे। बचाव पक्ष के वकील द्वारा रखी गई दलीलों पर अपना अंतिम जवाब देते हुए विशेष सरकारी वकील ने श्री भट्ट के खिलाफ दायर शिकायत में श्री मोदी की संलिप्तता का खंडन किया। उल्लेखनीय है कि श्री भट्ट साबरमती सेंट्रल जेल में बंद हैं। वे 2003 में इस जेल के अधीक्षक थे।

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